साइबर ठगी के पीड़ितों को बड़ी राहत, 15 दिन पुराने बैंक होल्ड मामलों में तेजी से होगी रकम वापसी

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बिलासपुर। साइबर ठगी के पीड़ितों को राहत देने के लिए पुलिस ने बैंक खातों में होल्ड कराई गई रकम की वापसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन से अधिक पुराने मामलों में तत्काल कार्रवाई कर पीड़ितों की राशि लौटाई जाएगी। इसके लिए धारा 106 के तहत कोर्ट का आदेश लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने बिलासपुर रेंज के साइबर थानों, साइबर सेल और अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल साइबर अपराध पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को उसी दिन स्वीकार कर कार्रवाई करने और सभी सामान्य थानों को रोजाना पोर्टल पर लॉगिन करने के निर्देश दिए।

साइबर ठगी में इस्तेमाल फर्जी सिम सक्रिय करने वाले POS एजेंटों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। म्यूल खातों पर कार्रवाई के साथ ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, वाट्सएप और टेलीग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कराए जाएंगे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों का विवरण और फिंगरप्रिंट समन्वय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही पंजीकृत साइबर वालंटियर्स का सत्यापन कर उन्हें साइबर अपराध के प्रति जागरूकता अभियान से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए।

आईजी राम गोपाल गर्ग ने कहा कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक के साथ पुलिस की कार्रवाई त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी होनी चाहिए। लंबित शिकायतों और एफआईआर की नियमित समीक्षा कर मामलों के जल्द निराकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा।

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