बेमेतरा CMHO डॉ. अमृतलाल रोहलेडर निलंबित, महिला स्वास्थ्य अधिकारियों से अभद्रता के आरोपों पर कार्रवाई

रायपुर। बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणी करने, अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और अनुचित स्पर्श के आरोपों की जांच के बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह कार्रवाई की।
शिकायत की जांच के दौरान संबंधित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच रिपोर्ट में डॉ. रोहलेडर पर अनुचित भाषा के प्रयोग और अनुचित स्पर्श से जुड़े आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए। जांच अधिकारी ने मामले में उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल सेवाएं देना ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और मर्यादित आचरण बनाए रखना भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी पद पर कार्यरत व्यक्ति नियमों और आचरण की मर्यादा से ऊपर नहीं है। शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य विभाग में सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।
राज्य शासन ने डॉ. रोहलेडर के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जगदलपुर संभाग-बस्तर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि में डॉ. रोहलेडर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।