रायपुर में तीन दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, पशुवध पर भी प्रतिबंध

non veg ban

रायपुर। धार्मिक पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने निगम क्षेत्र में तीन निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इन दिनों मांस-मटन की दुकानें, होटल और अन्य संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही पशुवध गृहों का संचालन भी नहीं किया जा सकेगा।

नगर निगम के अनुसार 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व के तहत संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस मनाया जाएगा। इन धार्मिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए निगम क्षेत्र में मांस-मटन के विक्रय और पशुवध पर रोक रहेगी।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल खुले बाजार की मांस-मटन दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। निर्धारित तिथियों पर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी होटल या प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन तीनों तिथियों पर नगर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृह भी बंद रहेंगे। निगम प्रशासन ने मांस-मटन विक्रेताओं और प्रतिष्ठान संचालकों को पहले से आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रतिबंध का पालन कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों, होटलों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध

  • 22 सितंबर: डोल ग्यारस
  • 25 सितंबर: अनंत चतुर्दशी
  • 26 सितंबर: दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व — संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस

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