अपर्याप्त राशि के कारण नाकाम ट्रांजैक्शन के लिए भरना होगा जुर्माना
नई दिल्ली:- देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहकों को अपने खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण होने वाले सभी नाकाम ट्रांजैक्शन के लिए जुर्माना भरना होगा। एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर अगर एटीएम से निकासी फेल हो जाती है, तो एसबीआई ग्राहकों को 20 रुपये जुर्माने के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए एक माह में आठ ट्रांजैक्शन मुफ्त
मेट्रो शहरों में रहने वाले एसबीआई के नियमित बचत खाताधारक एक महीने में एटीएम से आठ बार ही मुफ्त निकासी कर सकते हैं। इनमें पांच बार एसबीआई एटीएम और तीन बार किसी अन्य बैंक के एटीएम से निकासी शामिल है। मुफ्त निकासी की सीमा पार करने पर ग्राहकों को प्रत्येक निकासी पर शुल्क देना होगा।
गैर-मेट्रो शहरों में 10 निकासी तक छूट
नियमों के मुताबिक, एसबीआई ने गैर-मेट्रो शहरों के अपने ग्राहकों को एटीएम से 10 मुफ्त निकासी की छूट दी है। इनमें पांच निकासी एसबीआई के एटीएम से किए जा सकते हैं, जबकि पांच किसी अन्य बैंक के एटीएम से। इसके बाद प्रत्येक निकासी पर शुल्क देना होगा।
10,000 से अधिक निकासी के लिए ओटीपी जरूरी
मालूम हो कि एसबीआई के एटीएम से 10,000 रुपये या इससे ज्यादा की राशि निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है। ये नई सुविधा एक जनवरी 2020 को लाई गई थी, जिसके तहत कार्डधारक एक ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड के सहारे पैसा निकाल सकता है। बैंक के सभी एटीएम पर यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कड़े नियमों के बावजूद बैंकों में धोखाधड़ी हो ही जाती है। जालसाज आम लोगों को लूटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की थी।