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गाइडलाइन जारी: कोरोनाकाल के चलते अब विवाह कार्यक्रम में 150 लोग शामिल हो सकेंगे

samuhik vivah

दुर्ग। जिला प्रशासन ने कोरोनाकाल के चलते वैवाहिक आयोजन व अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लेकर जारी आदेश में संशोधन किया है। इसे लेकर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इन आयोजनों व कार्यक्रमों अब अधिकतम 150 लोग तथा अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 लोग शामिल हो सकेंगे।

आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में कमी को दृष्टिगत करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम (निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल) में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। होटल, मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जाएगी। कार्यक्रम में सम्मिलित सभी लोगों को मास्क लगाना होगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।