मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर: पूरे साल बिकेगी शराब, 21 की जगह अब होंगे सिर्फ तीन ड्राई डे
नई दिल्ली। दिल्ली में अब शराब की बिक्री के लिहाज से केवल तीन ड्राई डे होंगे. यानी कि केवल इन 3 दिनों के दौरान ही दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. यह फैसला दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत लिया गया है। सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा इस नई आबकारी नीति की जानकारी दी गई। इससे पहले दिल्ली में कुल 21 ड्राई डे थे. इन सभी 21 ड्राई डे के दौरान दिल्ली में शराब की बिक्री निषेध थी। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई नई आबकारी नीति के मुताबिक दिल्ली में अब शराब की दुकानें केवल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी. यानी दिल्ली में 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को छोड़कर बाकी पूरे साल शराब की दुकानें खुली रहेंगी। आबकारी विभाग द्वारा किए गए इस संशोधन के मुताबिक तय किए गए तीनों ‘ड्राई डे’ पर एल-15 लाइसेंस वाले होटलों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित नहीं होगी. गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली में 21 ड्राई डे थे. इनमें मकर सक्रांति, गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी महात्मा गांधी का शहीद दिवस, गुरु रविदास जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, महाशिवरात्रि, होली, डॉ अम्बेडकर जयंती, और महावीर जयंती, दशहरा आदि शामिल थे. धार्मिक त्योहारों, धार्मिक एवं सामाजिक विभूतियों के जन्मदिवस समेत अन्य कई मौके पर शराब की दुकानें बंद रखने का प्रावधान था।
हालांकि दिल्ली सरकार समय-समय पर इसमें फेरबदल कर सकती है। दिल्ली सरकार नए संशोधनों के जरिए ड्राई डे की संख्या घटा या बढ़ा सकती है और सरकार के इन नियमों को मानना सभी शराब विक्रेताओं के लिए बाध्यकारी होगा. गौरतलब है कि देश भर में अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से राज्य के लिए आबकारी नीति तय करती हैं. देश के अधिकांश राज्यों में प्रमुख त्योहारों और राष्ट्रीय अवकाश पर शराब बिक्री प्रतिबंधित रहती है। अलग-अलग राज्यों में वहां होने वाले धार्मिक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पर्वों के अनुसार शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले ड्राई डेज की संख्या कम या ज्यादा होती है।
आबकारी विभाग की ओर से शराब की बिक्री निषेध रखने वाले ड्राई डे घोषित किए जाते हैं। आबकारी विभाग द्वारा घोषित किए गए ड्राई डे पर पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहती है और शराब बिक्री करना या सेवन करना मना होता है. ऐसा करने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है. ऐसे ही नियमों के तहत दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति तैयार की है। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में शराब की दुकानों का आवंटन नए तरीके से किया गया है. जहां एक और दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे शराब की दुकानों का आवंटन एवं प्रबंधन बेहतर किया जा रहा है. वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति राजधानी में शराब को बढ़ावा देने वाली है. इससे युवा वर्ग पर इसका खराब प्रभाव पड़ता है।