सस्पेंड आईपीएस जीपी सिंह की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को नोटिस
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की जमानत अर्जी पर केस डायरी तलब की है। कोर्ट ने मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जीपी सिंह ने सुनवाई का मौका देने और अपना पक्ष रखने के लिए बेल देने की मांग की है। ईओडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। फिर उन्हें बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित एडीजी और आईपीएस जीपी सिंह की जमानत अर्जी पर केस डायरी तलब की है। कोर्ट ने मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जीपी सिंह ने सुनवाई का मौका देने और अपना पक्ष रखने के लिए बेल देने की मांग की है। ईओडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। फिर उन्हें ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश कर 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था। इस दौरान पूछताछ के बाद 18 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की है।
जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा है। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि ईओडब्ल्यू की जांच पूरी हो गई है। यही वजह है कि पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की गई। याचिका में कहा गया है कि जीपी सिंह अपनी गिरफ्तारी से पूर्व ही ईओडब्ल्यू की सभी नोटिस का जवाब दे चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी वाले सप्ताह में हो सकती है। याचिका में कहा गया है कि ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया है, उसमें उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, जो संविधान की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संवैधानिक अधिकार के तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए जेल से बाहर आना आवश्यक है।