निर्वाचन आयोग: प्रत्याशियों को जीरो-बैलेंस खाते बनाने और संदिग्ध लेन-देन की देनी होगी जानकारी
रायपुर| छत्तीसगढ़ में, आगामी विधानसभा चुनाव अगले महीने होने वाले हैं, और चुनाव आयोग ने संदिग्ध वित्तीय लेन-देन को रोकने के लिए कठिन कदम उठाए हैं। विशेष रूप से, विधानसभा चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों से उनके नए खोले गए बैंक खातों में शून्य शेष बनाने की आवश्यकता होगी। इन नए खातों पर गहरा निगरानी रखी जाएगी, साथ ही उन खातों पर भी, जो उम्मीदवारों के साथियों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों से जुड़े हों। यदि किसी प्रतिस्पर्धी के खाते में किसी भी संदिग्ध वित्तीय गतिविधि का पता चलता है, तो उन पर कानून उल्लंघन करने और अनधिकृत लेन-देन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, यदि किसी खाते में निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि होती है, तो यह जानकारी तुरंत बैंकों को दी जानी चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी डॉ। सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बैंकिंग संस्थाओं के साथ बैठक के दौरान यह निर्णय लिया। इस संदर्भ में, इस नियम के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, और यह महत्वपूर्ण बताया गया कि यदि किसी उम्मीदवार के खाते से बड़ी राशियां निकाली जाती हैं, तो तुरंत बैंकों को इसकी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। साथ ही, एक ही स्थान पर ATM से बार-बार नकद निकालने पर भी खास नजर रखी जाएगी।
UPI के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग लेन-देन पर भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। सभी बैंकरों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पूरा पालन करने के लिए बड़ी गंभीरता से अनिवार्य है। चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमानुसार, यदि किसी खाते से एक लाख से अधिक की वित्तीय लेन-देन होती है, तो इसकी जानकारी देनी होगी। इस प्रक्रिया के दौरान बैंकों में वित्तीय लेन-देन की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी। नकद परिवहन में शामिल वाहनों पर क्यूआर कोड जनरेट करना भी अनिवार्य होगा। इस बारक के द्वारा बैंकों में आने वाले नकद धन के लिए सही प्रविष्टि की जाएगी।