CG Crime News : नाबालिक से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
महासमुंद। महासमुंद जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। घटना 2 मई 2023 की है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, नाबालिग के परिवार वालों ने महासमुंद सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी अपनी मौसी के साथ बाजार जाने का कहकर निकली, लेकिन फिर घर नहीं लौटी।
पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग को एक युवक राज उर्फ शैलेष जांगड़े (21) शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया है। पुलिस ने 5 मई 2023 को युवक को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया।
आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पीडि़ता ने पूछताछ में बताया कि राज से उसकी जान-पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई और प्रेम हो गया था। 2 मई 2023 को राज का फोन आया कि वह उससे शादी करना चाहता है।