कलेक्टर से हाईकोर्ट ने पूछा कब तक सुधरेगी सिम्स की व्यवस्था, जानें क्यों ….

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सिम्स की बदहाली को लेकर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई चल रही है। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व बीडी गुरु के बेंच में हुई। चीफ जस्टिस ने बिलासपुर कलेक्टर से सिम्स के विषय में पूछा। कोर्ट ने कहा कि आखिर कब तक सुधरेगी सिम्स की व्यवस्था। अभी तक अव्यवस्था फैली हुई है। व्यवस्था सुधरेगी या नहीं। इसके लिए कोई कार्ययोजना बनाई गई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन सब सवालों का जवाब शपथ पत्र में अगली सुनवाई में देने को कहा।

बता दें, सिम्स में फैली अव्यवस्थाओं व मरीजों को हो रही परेशानी की खबरे अक्सर ही मीडिया में आती रही हैं। अव्यवस्थाओं को सुधारने हाईकोर्ट ने स्वतः ही इस पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कलेक्टर से सिम्स की अव्यवस्था को ठीक करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी थी।

पूरी जानकारी और योजना शपथ पत्र के माध्यम से बताने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान सीजीएमएससी के वकील ने कहा था कि सिम्स मेडिकल कालेज के डीन के पास 95 लाख का फंड है। दवा खरीदी और अन्य जरूरतों के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्व में हुई सुनवाई में कलेक्टर ने अपनी ओर से एक शपथ पत्र पेश कर बताया था कि शासन की ओर से सिम्स की व्यवस्था को सुधारने के सारे उपाय किए जा रहे हैं।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पहले ही कहा था कि अस्पताल में सीपेज की समस्या है और ड्रेनेज सिस्टम खराब पड़ा हुआ है। उसे तत्काल ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए सारी जरूरी कार्रवाई तत्काल की जाए। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि सिम्स की गंदगी कब दूर हो सकेगी। कब तक लोगों को बेहतर माहौल में स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है।