गृह मंत्रालय ने फिर समझाया नाइट कर्फ्यू का मतलब, हाईवे पर गाड़ियों को ना रोकने का आदेश

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1.0 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के घरों से बाहर जाने पर रोक रहनी चाहिए। हालांकि, हाईवे पर गाड़ियों को नहीं रोकने का आदेश दिया गया है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को कहा, ”रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर पूरे देश में सख्ती से रोक है। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट है। कुछ राज्य हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों को भी रोक रहे हैं।” उन्होंने कहा कि राज्यों से ऐसा नहीं करने को कहा गया है।

गृह मंत्रालयन ने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए है, यह राजमार्गों पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही, ट्रकों को नहीं रोकने की सलाह दी गई है। इस बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए।

कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने दिन के समय जब प्रतिबंधों से छूट दी थी तो शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया था। चौथे चरण में भी यह नियम लागू रहा। इसके बाद सरकार ने अनलॉक 1.0 के लिए नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया। अब नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक है।