हाई कोर्ट के समर वेकेशन में किया गया बदलाव, अब 02 जून 2025 से 28 जून 2025 के बीच रहेगा वेकेशन


बिलासपुर. बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने एक आदेश जारी कर समर वेकेशन में जरूरी बदलाव कर दिया है.
रजिस्ट्रार जनरल ने जारी आदेश में लिखा है कि वर्ष 2025 के लिए हाई कोर्ट के कैलेंडर में आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 2025 के लिए उच्च न्यायालय के कैलेंडर में ग्रीष्मकालीन अवकाश को स्थगित कर दिया है और इसे 12.मई .2025 से 06.जून के बजाय 02.जून .2025 से 28.जून 2025 के बीच समर वेकेशन रहेगा.
अधिवक्ताओं द्वारा उनकी गैर-उपस्थिति के लिए या यदि वे वर्चुअल रूप से उपस्थित होना चाहते हैं, तो उनके द्वारा दायर किया गया समायोजन आवेदन, यदि कोई हो, भी उक्त अवधि के दौरान स्वीकार किया जाएगा।
समर वेकेशन के दौरान प्रकरणों की सुनवाई के लिए बेच का गठन किया जाता है. रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नये सिरे से बेंच का गठन किया जाएगा.
उमाकांत सिंह चंदेल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर व वरूणेन्द्र मिश्रा सचिव छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर पूर्व में जारी आदेश के तहत समर वेकेशन रखने की मांग की है.
पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के द्वारा अधिवक्ताओं से सलाह लिया गया जिसमें वाट्सअप के माध्यम से जनमत भी संग्रह किया गया जिस पर अधिकांश अधिवक्ताओं के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि बढ़ाये जाने का विरोध किया गया एवं निम्नलिखित परेशानियां बतायी.
कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाकर अपांइंटमेंट लिया जा चुका है।
कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा पारिवारिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम निश्चित किया जा चुका है।
कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा पारिवारिक छुट्टी हेतु महंगी टिकट बुक करायी जा चुकी है।
अन्य अधिवक्ताओं द्वारा अन्य समस्याएं बतायी गयी।