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पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, पूछा -प्रदेश में कब तक शुरू हो पाएगी ई-सिटी बस सेवा

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बिलासपुर। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए निविदा मार्च, 2024 में ही जारी करने के बाद भी छत्तीसगढ़ में सिटी बस सेवा शुरू नहीं हो पाई. हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि बसें जल्द ही लाकर संचालन किया जाएगा.

कोर्ट ने प्रकरण को मॉनिटरिंग के लिए रखकर सितंबर में सुनवाई तय कर दी है. बिलासपुर सहित प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सही न होने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसा प्रतीत होता है, बिलासपुर जिले के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन तक सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है.

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वर्ष 2013-2014 में शुरू की गई थी. कुल 451 बसें 70 शहरों-कस्बों में संचालित करने के लिए खरीदी गई, जिससे 9 शहरी समूह बनते हैं. ये 9 समूह रायपुर, दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा और बस्तर थे.

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