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जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला : एक किलो चायपत्ती की कीमत एमआरपी से 3 रुपए अधिक लेना पड़ा भारी, अब देने होंगे तीन हजार रुपए

upbhokta

बिलासपुर। एक किलो चायपत्ती पैकेट की कीमत एमआरपी से 3 रुपए अधिक लेना बिलासपुर के स्मार्ट बाजार को महंगा पड़ गया। इस मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग में हुई। आयोग ने 45 दिनों के भीतर अधिक वसूले 3 रुपए के साथ ही 2 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 1 हजार रुपए वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं।

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्य पूर्णिमा सिंह, आलोक पांडे की पीठ ने फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि एमआरपी से अधिक वसूली करना अनुचित होने के साथ ही सेवा में कमी है।

दरअसल सरकंडा की रहने वाली 21 वर्षीय जायरा आमिना ने 15 अप्रैल 2025 को सीपत रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट बाजार से 1 किलो टाटा अग्नि लीफ टी का पैकेट खरीदा था। पैकेट पर एमआरपी 235 रुपए अंकित था, लेकिन बिल में उनसे 238 रुपए वसूले गए। महिला ने इसकी शिकायत पहले कंपनी से की। 22 अप्रैल को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी भेजा, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी।