कट-ऑफ नियम बना बाधा, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से 10 हजार अभ्यर्थी बाहर

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रायपुर : छत्तीसगढ़ में 2 हजार 292 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती की प्रक्रिया शुरू होते ही नए नियमों को लेकर विवाद गहरा गया है। विभाग ने इस भर्ती के लिए 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

नई व्यवस्था के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक डीएलएड होना जरूरी है। इसके साथ ही सीजीटीईटी या सीटेट उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस बदलाव से प्रदेश के 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं।

6 सितंबर को सीटेट की परीक्षा आयोजित होनी है। नए नियम के कारण अभ्यर्थी परीक्षा पास करके भी अपात्र ही रहेंगे। कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा जल्द ही नया नोटिफिकेशन भी जारी होगा। उसमें भी आवेदन की अंतिम तिथि को ही पात्रता का आधार बनाया जाएगा।

वर्ष 2019 और 2023 की शिक्षक भर्ती में अलग नियम लागू थे। तब परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि को पात्रता की डेडलाइन माना गया था। जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती के दौरान शिक्षक टीईटी परीक्षा पास की थी, वे पात्र हो गए थे। लेकिन इस बार आवेदन की अंतिम तारीख को आधार बनाया गया है। यह व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए काफी भारी पड़ रही है।

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियमों में दो मुख्य बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव यह है कि बीएड को अमान्य कर दिया गया है। वर्ष 2023 की भर्ती में सहायक शिक्षक के लिए डीएलएड मान्य था। इसके साथ ही 2 वर्षीय बीएड भी मान्य किया गया था। लेकिन इस बार केवल डीएलएड को ही मान्यता दी गई है।

दूसरा बड़ा बदलाव चयन सूची की वैधता अवधि को लेकर हुआ है। वर्ष 2023 में चयन व प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए वैध होती थी। इस बार चयन सूची की वैधता घटाकर 6 माह कर दी गई है। प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि 9 माह तय की गई है।

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