देह व्यापार के खिलाफ पुलिस का एक्शन, दो ठिकानों से दो महिलाओं सहित 4 आरोपी दबोचे गए

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रायगढ़। रायगढ़ शहर में देह व्यापार के दो अड्डों पर पुलिस ने छापेमारी की। दो महिला व चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनैतिक देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान दो नाबालिग बालिकाओं को मुक्त कराया है।

थाना साइबर, कोतवाली एवं जूटमिल पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के दो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई कर अनैतिक देह व्यापार के दो अड्डों का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो नाबालिग बालिकाओं को संरक्षण में लेकर काउंसलिंग के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। दोनों मामलों में अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लालटंकी दानीपारा स्थित लक्ष्मी शर्मा के मकान में लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से एक पाइंटर ग्राहक को 1,500 रुपये देकर मकान भेजा। पूर्व निर्धारित संकेत मिलते ही प्रभारी सीएसपी एवं साइबर डीएसपी श्रीमती उन्नति ठाकुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी साइबर विजय चेलक, उप निरीक्षक संजय नाग, ऐनु देवांगन, विजय एक्का एवं संयुक्त पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।

छापेमारी के दौरान मकान में संचालिका लक्ष्मी शर्मा (46 वर्ष) पति मौजूद मिली। उसके कब्जे से पाइंटर को दिए गए 500-500 रुपये के तीन नोट (कुल 1,500 रुपये) एवं एक सैमसंग मोबाइल बरामद किया गया। तलाशी के दौरान मकान के एक कमरे में एक नाबालिग बालिका के साथ ऋषभ शर्मा (24 वर्ष) तथा दूसरे कमरे में एक अन्य नाबालिग बालिका मिली। मकान से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई।

पूछताछ में लक्ष्मी शर्मा ने स्वीकार किया कि वह पिछले एक-दो वर्षों से लड़कियों को बुलाकर अपने मकान में देह व्यापार करा रही थी। ग्राहकों से प्राप्त राशि में से लड़कियों को प्रतिदिन भुगतान करती थी। जांच में आरोपियों द्वारा अवैध रूप से देह व्यापार कराकर आर्थिक लाभ अर्जित करना पाया गया। थाना कोतवाली में आरोपिया (1) लक्ष्मी शर्मा पति साजीव वर्गीस उम्र 46 वर्ष निवासी लाल टंकी दानीपारा वार्ड नम्बर 12 रायगढ़ (2) ऋषभ शर्मा पिता राजेश शर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी लाल टंकी दानीपारा वार्ड नम्बर 12 रायगढ़ के विरूद्ध अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 एवं 5 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गई है । रेस्क्यु करायी गई दोनों नाबालिगों का कॉउंसलिंग कराया जा रहा है ।

थाना साइबर एवं थाना जूटमिल की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक स्थित सुनीता मेहर के मकान पर भी योजनाबद्ध कार्रवाई की। यहां भी पुलिस ने पहले पाइंटर ग्राहक भेजा और संकेत मिलते ही टीम ने मकान में दबिश दी।

छापेमारी के दौरान सुनीता मेहर मौके पर मिली। मकान के एक कमरे में एक महिला तथा अभय सिंह (42 वर्ष) निवासी मूलतः जिला सिवान (बिहार), वर्तमान निवासी चिराईपानी लेबर कॉलोनी, पूंजीपथरा, संदिग्ध अवस्था में मिले। पूछताछ में दोनों ने अनैतिक कार्य के उद्देश्य से कमरे में होना स्वीकार किया। तलाशी में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। मकान में मौजूद दो अन्य महिलाओं ने भी बताया कि वे सुनीता मेहर के बुलावे पर देह व्यापार के लिए वहां आई थीं। आरोपिया- सुनीता मेहर पति बिहारी लाल उर्फ राकेश मेहर उम्र 48 साल निवासी छातामुडा वर्तमान पता बाझीनपाली थाना जूटमिल रायगढ़ – अभय सिंह (42 वर्ष) निवासी मूलतः जिला सिवान (बिहार), वर्तमान निवासी चिराईपानी लेबर कॉलोनी, पूंजीपथरा पर थाना जूटमिल में अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 एवं 5 के तहत कार्रवाई की गई है ।

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