लाखों में बेच दिया बैंक में गिरवी मकान, बैंक की कार्रवाई से सामने आया मामला, दंपति सहित तीन पर FIR

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में बैंक में बंधक रखे मकान को लोन और बंधक होने की जानकारी छिपाकर 19.30 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। खरीदार की शिकायत पर सकरी पुलिस ने मकान मालिक दंपति और उनके मुख्तियार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
ग्राम सीलादेही, थाना बिर्रा (जिला जांजगीर-चांपा) निवासी वेदनारायण तिवारी, वर्तमान निवासी सिद्धि विनायक कॉलोनी, घुरू ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि घुरू स्थित 900 वर्गफीट के मकान और जमीन का सौदा उमेशिया बाई साहू की ओर से उनके मुख्तियार लक्ष्मी प्रसाद पाठक ने कराया था। 31 मार्च 2023 को उन्होंने अलग-अलग चेक के जरिए 18 लाख रुपए और 1.30 लाख रुपए नकद देकर कुल 19.30 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद रजिस्ट्री कराकर मकान का कब्जा भी ले लिया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, कुछ समय बाद मकान पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का नोटिस चस्पा होने पर पता चला कि मकान पहले से बैंक में बंधक है। उमेशिया बाई साहू और उनके पति रामेश्वर साहू ने बैंक से लोन लेने मकान गिरवी रखा था, लेकिन बिक्री के समय इसकी जानकारी नहीं दी और न ही बैंक से NOC लिया। वेदनारायण तिवारी ने इसे सुनियोजित धोखाधड़ी बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सकरी पुलिस ने लक्ष्मी प्रसाद पाठक, उमेशिया बाई व रामेश्वर साहू के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच कर रही है।