सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत, शर्तों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) से जुड़े बहुचर्चित कथित शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को यह राहत प्रदान की।

हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष की उस दलील को स्वीकार कर लिया, जिसमें गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका जताई गई थी। इसके मद्देनजर शीर्ष अदालत ने ढेबर को जमानत अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से बाहर रहने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ से बाहर अपना नया पता और संपर्क नंबर संबंधित जांच अधिकारियों को तुरंत उपलब्ध कराना होगा। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि यदि आरोपी राज्य में मौजूद रहता है, तो वह मामले से जुड़े महत्वपूर्ण गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए पीठ ने आरोपी की स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के बीच संतुलन बनाते हुए राज्य बदर की यह शर्त रखी है।

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