टांगी से 3 साल के मासूम बेटे की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तीन वर्ष के बालक की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी ने मासूम की टांगी मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की मजबूत विवेचना और पैरवी से आरोपी संजय मरकाम को कठोर सजा से दंडित किया गया।
मामले में थाना दुगली में धारा 103(1) बीएनएस के प्रकरण में प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी के द्वारा 11 अगस्त को आरोपी संजय कुमार मरकाम, पिता चिंताराम मरकाम 34 वर्ष निवासी ग्राम आमदी थाना दुगली कौहाबाहरा को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया।
दरअसल, 19 मई 2025 को ग्राम आमदी में 3 वर्षीय मासूम की हत्या की घटना सामने आई थी। घटना के संबंध में थाना दुगली कौहाबाहरा में अपराध धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जाँच शुरू की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के कथन, उपलब्ध भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया गया।
जाँच में आरोपी संजय कुमार मरकाम की संलिप्तता पाए जाने पर उसे 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का टंगिया (कुल्हाड़ी) व खून लगे कपड़े भी जब्त किए गए।
जाँच पूरी कर पुलिस द्वारा 21 जुलाई 2025 को अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में 4 सितंबर 2025 को आरोप विरचित किए गए, जिसके पश्चात अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व गवाह पेश किए गए। प्रकरण की प्रभावी विवेचना, महत्वपूर्ण सबूत और अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के कारण प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी नमिता मिंज भास्कर के न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2026 को आरोपी संजय कुमार मरकाम को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया।