शराब घोटाला: ED की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री

बिलासपुर। बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि जांच एजेंसी के पास कार्रवाई के समर्थन में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ट्रिब्यूनल और सक्षम अथॉरिटी के समक्ष अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी है।