रायपुर में सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति अनिवार्य, 7 दिन पहले करना होगा आवेदन, 4 विभागों की NOC के बाद मिलेगी अनुमति

रायपुर। नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, पंडाल और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए अब पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत रायपुर नगर पालिक निगम ने आयोजन की अनुमति और उससे जुड़ी प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर अनुमति संबंधी आवेदनों की प्रक्रिया को जोन स्तर पर व्यवस्थित किया गया है। नागरिक और इच्छुक संस्थाएं अपने क्षेत्र के संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकेंगी। आवेदन कार्यालयीन दिनों और निर्धारित कार्यालयीन समय में ही स्वीकार किए जाएंगे। आवश्यक कार्रवाई और स्वीकृति की जिम्मेदारी संबंधित जोन कमिश्नर को दी गई है।
रैली, जुलूस या अन्य सार्वजनिक आयोजन के लिए आवेदन कम से कम 7 दिन पहले जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ चार प्रमुख विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी प्रस्तुत करना होगा।
इनमें शामिल हैं:
- अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM), राजस्व विभाग
- पुलिस विभाग
- जिला सेनानी, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग
- कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता, विद्युत विभाग
नगर निगम ने रैली और जुलूस के बाद सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए लगने वाले शुल्क में भी बदलाव किया है। अब प्रति आयोजन सफाई शुल्क 1,000 रुपये देना होगा। पहले यह शुल्क 500 रुपये था।
यह निर्णय मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के आधार पर लिया गया है।
नए नियम रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक खुले मैदानों, सड़कों, फुटपाथों, चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लागू होंगे। धरना-प्रदर्शन, धार्मिक एवं सामाजिक जुलूस, पंडाल निर्माण और अस्थायी संरचनाओं सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए भी पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति और आवश्यक NOC के आयोजन करने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।