कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर तक मांगा विस्तृत ब्यौरा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतन और अन्य पारिश्रमिक में बढ़ोतरी से जुड़े 100 से अधिक मामलों की संयुक्त सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की अदालत में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रस्ताव का विस्तृत विवरण 5 अक्टूबर 2026 तक हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसी विषय से जुड़ी सात अन्य याचिकाओं को भी वर्तमान मामलों के साथ सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में कृषि संचालक, जिला रायपुर राहुल देव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। अदालत में कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान और पारिश्रमिक में संशोधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने मौखिक जानकारी के बजाय प्रस्ताव का विस्तृत विवरण लिखित रूप में पेश करने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वेतनमान में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित पूरा विवरण 5 अक्टूबर 2026 तक अदालत में दाखिल किया जाए। अगली सुनवाई में सरकार के प्रस्ताव के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों के वेतनमान में किस तरह का संशोधन प्रस्तावित है और इसका लाभ किन कर्मचारियों को किस आधार पर दिया जाएगा।