सुनवाई: कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट फिर सख्त, फैसले पर करें पुनर्विचार, वरना हम देंगे आदेश
नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि या तो वह सांकेतिक ‘कांवड़ यात्रा’ आयोजित करने पर पुनर्विचार करें या हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस रोहिंगटन एफ नारिमन की पीठ ने कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है, शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह प्रत्येक नागरिक से संबंधित मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक अपना विचार रखने का समय दिया है।
Centre files affidavit in SC -State govts mustn't permit movement of Kanwariyas for bringing 'Ganga Jal' from Haridwar in view of #COVID19. However, considering religious sentiments, State govts must develop system to make 'Ganga Jal' available via tankers at designated locations pic.twitter.com/oliWcKl0vo
— ANI (@ANI) July 16, 2021
वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि वह सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने की योजना बनाई है और सीमित संख्या मे भी। यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि वह कंटेनर के जरिए श्रद्धालुओं को गंगाजल मुहैया कराने का निर्णय लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं दिखा।
बता दें कि इस बीच केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामा में सरकार ने शीर्ष कोर्ट से कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से ‘गंगा जलÓ लाने के लिए कांवडिय़ों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से ‘गंगा जलÓ उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना संकट को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में खुद संज्ञान लिया।