छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को 7 साल की सजा, लूटपाट और उगाही मामले में कोर्ट का फैसला…

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जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में लूटपाट और उगाही के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों ने कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौज करते हुये मारपीट की थी। मामले में थाना बम्हनीडीह में अपराध दर्ज किया गया था।

घटना वर्ष 2021 थाना बम्हनीडीह क्षेत्र का मामला है, जिसमें आरोपीगण 1 भूपेन्द्र रात्रे उम्र 31 साल सा० बोकरामुडा बलौदा 2 लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा उम्र 29 साल सा० भनपुरी रायपुर 03 तरुण कुमार उम्र 23 साल सा० भनपुरी रायपुर 4 कृपाण बघेल उम्र 26 साल सा० दीनदयाल कालोनी रायपुर 5 भोल कश्यप उम्र 29 साल सा० मलदा थाना हसौद जिला शक्ति 6 रामपल कश्यप उम्र 24 साल सा० ग्राम जमडी थाना हसौद जिला शक्ति द्वारा 27.8.21 की दोपहर को कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौच करते करने लगे।

इतना ही नहीं दुकानदार से मारपीट, लूटपाट करते हुए एक लाख रुपए की उगाही किये थे। प्रकरण का विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (FTC) न्यायालय जांजगीर किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने से उपरोक्त अभियुक्तगणों को भा.द.सं. की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के प्रत्येक अपराध के लिये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड लगाया गया है।

प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये 15 दिवस के साधारण कारावास तथा अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 397 के अपराध हेतु 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास तथा अभियुक्त भोला कश्यप को धारा 25(1) (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध हेतु 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मामले की पैरवी योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा किया गया है।

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