फैसला: फूल तोड़ने गई किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को सात साल का कारावास
दुर्ग। किशोरी के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी विनोद मोगरे को विशेष न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी की अदालत ने दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई। अदालत ने धारा 354 में तीन वर्ष, 363 में दो और पॉक्सो अधिनियम में 7 वर्ष की सजा से दंडित किया। साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक एमए खान ने बताया कि घटना चार वर्ष पहले कुम्हारी थाना अंतर्गत घटित हुई। 28 जनवरी 2017 को पीड़िता आरोपी के घर पास फूल तोड़ने गई थी। इस पर आरोपी बहाने से उसे अपने घर के अंदर ले गया, जहां आरोपी अश्लील हरकत करने लगा। इस पर घबराकर किशोरी भाग गई। इसके उस घटना के एक दिन बाद 30 जनवरी को जब पीड़िता अपने मोहल्ले के साथियों के संग अपने घर के बाहर खेल रही थी। उस दौरान आरोपी दोबारा से किशोरी को बुरी नीयत से अपने अपने पास बुलाने लगा। घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी।