लॉकडाउन पर सख्त गाइडलाइन: मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर जुर्माना

0

नई दिल्ली। कोरोनो वायरस लॉकडाउन के बीच किन्हें छूट मिलने जा रही है इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। थूकने पर जुर्माना भी लगेगा।

शादी फिलहाल नहीं, जिम बंद

सरकार की गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

खेती से जुड़े काम जारी रहेंगे

खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। इन छूट पर गाइडलाइंस आज जारी हुई हैं।

यातायात पर रोक

हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक। मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस बंद।

स्कूल, कॉलेज बंद

सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद। सिनेमा हॉल बंद। सभी धार्मिक स्थल बंद।

ये होंगे नियम

औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।

सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी। बस, रेल, मेट्रो पर जारी रहेगी रोक।

आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जारी रहेगी रोक।

कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दी गई।

20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर गतिविधयों को अनुमति।

सार्वजनिक जगहों पर थूकने पुर जुर्माना।

शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। राजनीतिक आयोजन पर रोक। निजी आयोजनों पर भी रोक। निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रीसेंट पोस्ट्स