नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल सश्रम कारावास की सजा

भिलाई। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सागर तांडी (22 वर्ष) को न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने पांच साल के सश्रम कारावास और 5 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना वर्ष 2018 की है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि आरोपी ने 14 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। मामले में सुपेला पुलिस ने आरोपी सागर तांडी निवासी कृष्णा नगर के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण कोर्ट में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। जहां आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। आरोपी को न्यायालय ने धारा 354 में पांच की सजा व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 के तहत 3 साल और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।