बिना फास्टैग के नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी बीमा
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह एलान किया है कि एक जनवरी 2021 से सभी गाड़ियों में Fastag लगाना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों में फास्टैग लगने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगे होंगे, उन्हें थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं दिया जाएगा। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, अप्रैल 2021 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
दरअसल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। ऐसे में एक जनवरी से उन पुराने वालों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा, जिन्हें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचा गया है।
फास्टैग के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी
फास्टैग खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी और वाहन के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। वहीं आप फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको इतने रुपये में मिलेगा फास्टैग
एनएचएआई के अनुसार आप फास्टैग को किसी भी बैंक से 200 रुपये में खरीद सकते हैं। फास्टैग को आप कम से कम 100 रुपये से रिचार्ज करवा सकते हैं। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट से रिचार्ज पर अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त चार्ज लगाने की छूट दी हुई है।
FASTag को कहां से खरीदें?
वाहन मालिक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, सिटी यूनियन बैंक जैसे बैंकों की शाखाओं या ऑनलाइन सेवाओं से FASTags खरीद सकते हैं। इसके अलावा FASTag को NHAI के सभी टोल प्लाजा, PayTM, ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन, और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) कार्यालयों पर जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन टैग खरीदने के लिए ग्राहकों के लिए एक ‘माई फास्टैग’ एप भी उपलब्ध है।